जयपुर
राजस्थान के लाखों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
यदि आप राज्य सेवा में चयनित प्रोबेशनर ट्रेनी कार्मिक या अधिकारी हैं और आप प्रोबेशन काल में कोई और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। यदि प्रोबेशन काल में कोई और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो अब आपकी नौकरी नहीं जाएगी। अब ऐसी स्थिति में आपको राजस्थान सरकार ने असाधारण अवकाश देने का फैसला किया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
वित्त विभाग की इस छूट का प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को हर साल फायदा मिलेगा। इस बाबत अब जल्द ही असाधारण अवकाश की स्वीकृति के नियमों में संशोधन किया जाएगा। सरकार ने इस संबंध में वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। प्रस्ताव के अनुसार, यदि कोई प्रोबेशनर राजकीय सेवा में नियुक्ति से पहले किसी उच्च अध्ययन कोर्स में अध्ययनरत है, तो उसे कोर्स पूरा करने के लिए असाधारण अवकाश दिया जा सकेगा। इसी प्रकार, प्रोबेशनर को नियुक्ति के बाद आगामी दिनों में होने वाली प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए भी असाधारण अवकाश की स्वीकृति दी जा सकेगी।
गौरतलब है कि वर्तमान में राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति के बाद प्रोबेशनर ट्रेनी को उच्च अध्ययन अथवा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए असाधारण अवकाश देय नहीं है।
नए प्रस्ताव के अनुसार, प्रोबेशन के दौरान असाधारण अवकाश स्वीकृत होने पर प्रोबेशनर ट्रेनी की प्रोबेशन अवधि का समय अवकाश अवधि के अनुरूप बढ़ जाएगा और किसी भी उद्देश्य के लिए इसकी गणना नहीं होगी। संशोधित नियमों के जारी होने से पूर्व प्राप्त हुए असाधारण अवकाश के आवेदनों पर भी नए आदेश के अनुसार विचार किया जा सकेगा। इस निर्णय से नवनियुक्त युवा कार्मिकों को राजकीय सेवा में रहते हुए उच्च अध्ययन तथा अन्य उच्च सेवाओंं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का लाभ मिल सकेगा।
अब बीच में नहीं छूटेगी पढ़ाई
नौकरी के साथ अब पढ़ाई बीच में छोडऩे की नौबत नहीं आएगी। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे में कर्मचारियों का प्रोबेशनकाल स्वत: ही आगे बढ़ जाएगा। वित्त विभाग की इस छूट का प्रदेश के दो लाख से अधिक कर्मचारियों को हर साल फायदा मिलेगा। अर्से से इस संबंध में कर्मचारी संगठनों की ओर से मांग उठाई जा रही थी। इसका सबसे ज्यादा फायदा शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि प्रथम नियुक्ति के दौरान कर्मचारी जिस भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था उसके लिए भी प्रोबेशनकाल में अवकाश मिल सकेगा। वित्त विभाग ने आदेश में स्पष्ट किया कि संबंधित विभाग ऐसे कर्मचारियों के लिए असाधारण अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे।
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