हाईकोर्ट के आदेश: शिक्षकों के बैक डेट में हुए तबादलों की जांच की जाए, रिपोर्ट तलब

जोधपुर 

साल 2021 में बैन के बावजूद बैकडोर से हुए शिक्षकों के तबादलों की जांच होगी। एक शिक्षिका द्वारा इस मामले में दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए  राजस्थान हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने पूरे प्रकरण की शिक्षा विभाग से जांच कर रिपोर्ट अगली सुनवाई तिथि 25 फरवरी को पेश करने का आदेश दिया है।

आपने आदेश में हाईकोर्ट ने बैकडोर से तबादलों को काफी गंभीर माना है और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जोधपुर निवासी सीनियर टीचर बेला रामावत  द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि गत वर्ष सीनियर टीचर के तबादला सूची जारी होने के बाद बैक डेट में फिर से तबादला कर दिया गया। उसने तबादला आदेश में अंतर होने को लेकर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

बेला की तरफ से उनके अधिवक्ता ने सवाल उठाया कि बाद में निकले तबादला आदेश क्रमांक पहले का कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से तबादलों पर रोक लगाए जाने के बावजूद अधिकारियों ने अपनी मर्जी से बैक डेट में तबादले किए। यह बहुत गंभीर मसला है। ऐसे में पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिये। न्यायाधीश अरुण भंसाली ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग (माध्यमिक) के सचिव को इस पूरे प्रकरण की स्वयं या अन्य समकक्ष अधिकारी से जांच करवा कर पूरी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।

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