कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2019: अब पूरे प्रदेश की एक ही मेरिट होगी जारी, हाईकोर्ट ने जिले वार परिणाम को ठहराया गलत

जयपुर 

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राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने बुधवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2019 में पूरे राज्य की एक ही मेरिट जारी करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का जिलेवार मेरिट जारी करने को गलत ठहराया है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने एक रिट याचिका यह आदेश दिया। 

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम-1989 के नियम संख्या 25 में प्रावधान है राजस्थान में पुलिस भर्ती में एक ही संयुक्त मेरिट बनेगी। डीजीपी राजस्थान ने इसका स्थायी आदेश जारी किया था। इसमें राजस्थान पुलिस भर्ती में संयुक्त मेरिट बनाने का प्रावधान था। लेकिन राजस्थान पुलिस मुख्यालय जिलेवार मेरिट बनाता है। पुलिस मुख्यालय यही लकीर अब तक पीटता रहा। इसी को याचिका में चुनौती दी गई।

हाईकोर्ट ने डीजीपी राजस्थान व पुलिस महानिरीक्षक (भर्ती) को आदेश दिया कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 के संबंध में जारी विज्ञप्ति और राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 व राजस्थान पुलिस एक्ट 2007 के अनुसार संपूर्ण राजस्थान की एक ही मेरिट जारी करें। लक्ष्मणगढ़, सीकर के रहने वाले जहीर अहमद ने याचिका में पुलिस भर्ती में जिलेवार मेरिट को यह चुनौती दी थी

हाईकोर्ट ने डीजीपी राजस्थान व पुलिस महानिरीक्षक (भर्ती) को आदेश दिया कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 के संबंध में जारी विज्ञप्ति और राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 व राजस्थान पुलिस एक्ट 2007 के अनुसार संपूर्ण राजस्थान की एक ही मेरिट जारी करें। लक्ष्मणगढ़, सीकर के रहने वाले जहीर अहमद ने याचिका में पुलिस भर्ती में जिलेवार मेरिट को यह चुनौती दी थी

याचिकाकर्ता जहीर अहमद के अधिवक्ता अजाज नबी ने बताया कि याचिका में जिलेवार मेरिट जारी करने के प्रोसीजर को चुनौती दी गई थी। इस पर हाईकोर्ट ने 7 जनवरी, 2021 को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा- 2019 का जिलेवार परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी थी और डीजीपी व आईजी भर्ती को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इसके बाद हाईकोर्ट ने 10 फरवरी, 2021 को फैसला रिजर्व रख लिया था। इस याचिका पर 24 परवरी को फ़ैसला सुनाया।

5438 पदों के लिए हुई थी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा
5438 पदों के लिए पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए 17 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा में 12 लाख 41 हजार 609 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। यह परीक्षा पिछले साल ही  6,7 और 8 नवंबर को आयोजित की गई थी।

पुलिस अधीनस्थ सेवा नियमों की हो रही थी अवहेलना
याचिकाकर्ता के वकील अजाज नबी ने बताया कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम-1989 के नियम संख्या 25 में प्रावधान है राजस्थान में पुलिस भर्ती में एक ही संयुक्त मेरिट बनेगी। डीजीपी राजस्थान ने इसका स्थायी आदेश जारी किया था। इसमें राजस्थान पुलिस भर्ती में संयुक्त मेरिट बनाने का प्रावधान था। लेकिन राजस्थान पुलिस मुख्यालय जिलेवार मेरिट बनाता है। पुलिस मुख्यालय यही लकीर अब तक पीटता रहा।

अधिवक्ता अजाज नबी ने बताया कि साल 2013 की पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 49.50 प्रतिशत, सीकर जिले की 74 प्रतिशत और दौसा जिले की 71 प्रतिशत मेरिट के आधार पर चयन हुआ। यह भर्ती संविधान और राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियमों के खिलाफ थी। ऐसे में कोई समाधान नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका लगाई। इस पर दो माह पहले हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने वर्ष 2019 में परीक्षा के परिणाम पर रोक लगाते हुए डीजीपी व अन्य अफसरों को नोटिस देकर जवाब मांगा था।





 

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