जयपुर
राजस्थान सरकार ने सोमवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए कर्मचारियों के ट्रांसफर से बैन हटा दिया। लेकिन कुछ अहम विभागों पर बैन का यह आदेश लागू नहीं होगा जिससे इन विभागों के कर्मचारियों को मायूसी हाथ लगी है। तबादलों से प्रतिबंध केवल दस दिनों के लिए हटाया गया है। ट्रांसफर से बैन हटाने के ये आदेश आज प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की शासन सचिव उर्मिला राजोरिया की ओर से जारी किए गए।
आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा 15.01.2023 से राजकीय अधिकारियों / कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब आज जारी आदेशों से इस प्रतिबंध का हटा दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा / कॉलेज शिक्षा विभाग व तकनीकी शिक्षा विभाग में ट्रांसफर नहीं होंगे। इससे इन विभागों के कर्मचारियों में गहरी मायूसी छा गई है। जारी आदेशों के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा / कॉलेज शिक्षा विभाग व तकनीकी शिक्षा विभाग को छोड़कर शेष विभागों के लिए एक जनवरी से ट्रांसफर से बैन हटाया गया है। बैन 10 तक के लिए हटाया गया है।
इस बीच इन आदेशों में यह भी जानकारी दी गई है कि 08.10.2024 से निर्वाचन विभाग द्वारा जारी मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े कार्मिकों के स्थानान्तरणों पर 29.10.2024 से 06.01.2025 तक प्रतिबंध लगाया गया था। यह प्रतिबंध भी 07.01.2025 तक प्रभावी होगा। यह आदेश राज्य के समस्त निगमों / मण्डलों / बोर्ड / स्वायत्तशाषी संस्थाओं पर भी लागू होगा।
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