भरतपुर
बाल अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन भरतपुर द्वारा गुरुवार को सैनी पब्लिक स्कूल सूरजपोल में बाल विवाह रोकथाम की जागरूकता के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें विद्यालय के बच्चों ने भाग लिया।
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बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अमित अवस्थी ने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन कोऑर्डिनेटर प्रेमराज परनामी के नेतृत्व भरतपुर जिले में बाल विवाह की रोकथाम को लेकर निरंतर जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा हैं।
बाल अधिकारिता विभाग से विकास चतुर्वेदी कहा कि “बच्चों के सपनों को सजाएं,उनका बाल विवाह न कराएं।” 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के एवं 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह करना कानूनी अपराध है। बाल विवाह को रोकने हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का कानून बना हुआ है। बाल विवाह होने की कोई जानकारी मिलती है तो चाइल्ड हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1098 एवं पुलिस कण्ट्रोल रूम नम्बर 100 पर सूचना दे सकते हैं। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखा जायेगा।
चाइल्ड हेल्पलाइन कोऑर्डिनेटर प्रेमराज परनामी ने बच्चो के चार अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी तथा कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी लोगों को बाल विवाह ना करने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर चाइल्ड हेल्पलाइन काउंसलर खुशबू कश्यप, सुपरवाइजर फतेहसिंह, केस वर्कर लक्ष्मन सिंह एवं विद्यालय के संचालक रामभजन सैनी, विद्यालय के बच्चे एवं स्टाफ उपस्थित रहे।
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