नई दिल्ली
अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) के कस्टमर हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी खबर है। बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को अलर्ट जारी किया है। प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक HDFC ने ग्राहकों को मेल भेजकर कहा है इस महीने तक यानी 30 सितंबर 2021 तक अपने आधार को पैन से लिंक करा लें वरना बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।
इसी तरह State Bank Of India ने अपने 46 करोड़ ग्राहकों से कहा है कि जल्द से जल्द पैन को आधार कार्ड से लिंक (PAN-Aadhaar card Link) करा लें। बैंक के मुताबिक, अगर कोई ग्राहक ये काम तय समयसीमा में नहीं करते हैं तो उनकी बैंकिंग सेवा बाधित हो सकती है।
इस महीने की आखिरी तारीख तक अगर आप अपनी आधार कार्ड और पैन कार्ड एक दूसरे से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय होने के साथ-साथ आपकी बैंकिंग सेवाएं भी बाधित हो सकती हैं। इनकम टैक्स कानून के क्लाज 41 और सेक्शन 139AA के अनुसार अब पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य हो गया है।
HDFC बैंक ने ग्राहकों से यह कहा
HDFC बैंक ने कहा है कि हमें चिंता है कि आप 1 अक्टूबर, 2021 से कई बैंकिंग सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि जब तक आप इसे अपने आधार से लिंक नहीं करते, आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा।आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139AA के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को 30 सितंबर, 2021 तक अपने आधार को अपने पैन से लिंक करना होगा।
SBI ने किया ट्वीट
SBI ने अपने ट्वीट में कहा है कि पैन-लिंक करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर 30 सितंबर के बाद पैन कार्ड इन-एक्टिव हो जाएगा. निष्क्रिय पैन कार्ड को किसी भी ट्रांजैक्शन में कोट नहीं किया जा सकता है।
30 सितंबर है पैन-आधार लिंक करने की डेडलाइन
सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक (PAN-Aadhaar linking) करना अनिवार्य कर दिया है। वर्तमान में पैन-आधार लिंक करने की डेडलाइन 30 सितंबर है। ऐसे में SBI ने अपने ग्राहकों को जल्द से जल्द पैन को आधार से लिंक कराने की अपील की है।
पैन और आधार को लिंक करने की यह है प्रक्रिया
पैन और आधार कार्ड को लिंक करने के दो तरीके हैं। पहला SMS और दूसरा इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं।
अगर आप SMS के जरिए पैन और आधार लिंक करना चाहते हैं, तो आपको UIDPAN<स्पेस>12 अंकों का आधार नंबर<स्पेस>10 अंकों का पैन नंबर को 567678 या 56161 पर SMS करना होगा।
मौजूदा समय में पैन एक जरूरी डाॅक्यूमेंट है। खाता खुलवाने से लेकर डेबिट और क्रेडिट कार्ड लेने तक हर जगह आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। वहीं, एक दिन में अगर आप एक साथ 50,000 रुपये से अधिक का ट्रांसफर करते हैं तब भी पैन पैन कार्ड जरुरी रहेगा। बिना उसके यह प्रक्रिया पूरी नहीं होगी।
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