नई दिल्ली
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में हुई जीएसटी काउंसिल (GST Council ) की 56वीं बैठक से बुधवार को ऐसा फैसला निकला जिसने पूरे टैक्स सिस्टम का नक्शा बदल डाला। अब देश में जीएसटी के सिर्फ दो ही स्लैब रहेंगे – 5% और 18%।
सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस पर कोई वोटिंग तक की जरूरत नहीं पड़ी — यानी सभी राज्यों के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार एकमत रहे।

12% और 28% स्लैब खत्म
बैठक में तय हुआ कि 12% वाले ज्यादातर सामानों को 5% टैक्स स्लैब में डाल दिया जाएगा, जबकि 28% वाले आइटम अब 18% स्लैब में शिफ्ट होंगे। केवल कुछ लग्जरी आइटम्स और सिन गुड्स (जैसे शराब और सिगरेट) पर 40% का स्पेशल टैक्स लागू होगा।
कब से लागू होगा नया सिस्टम?
नया सिस्टम 22 सितंबर से लागू होगा। यानी इस तारीख से आपके बिल पर न 12% दिखेगा और न ही 28%। अब या तो 5% लगेगा या फिर 18%।
आम जनता और कारोबारियों को फायदा
फुटवियर और कपड़े: अब 2,500 रुपये तक की कीमत वाले फुटवियर और कपड़े सिर्फ 5% टैक्स स्लैब में आएंगे।
हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस: इन पर से जीएसटी पूरी तरह खत्म करने पर मुहर लगी।
जरूरी सामान: 175 से ज्यादा वस्तुओं पर टैक्स कम करने का फैसला लिया गया, जिससे रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी।
रेवेन्यू का झटका
हालांकि, इस फैसले से सरकार को लगभग 93,000 करोड़ रुपये की कमी का अनुमान है। मगर 40% टैक्स वाले लग्जरी गुड्स से लगभग 45,000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जुटने की उम्मीद जताई गई है।
क्या-क्या सस्ता होगा
- हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन की टिकिया, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामान पर सस्ता होगा (5 फीसदी जीएसएटी)
- दूध, ब्रेड, छेना और पनीर के अलावा रोटी हो या पराठा, उन सभी पर जीएसटी शून्य होगा
- नमकीन, बुज्जिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी भी सस्ते होंगे (इन पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा)
- घर बनाना भी सस्ता होगा, क्योंकि सीमेंट पर अब जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटकर 18 फीसदी लगेगी
- तिपहिया पर भी अब 18 प्रतिशत कर लगेगा
- हस्तशिल्प, संगमरमर, ग्रेनाइट पत्थर पर 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा
- 33 जीवन रक्षक दवाओं भी सस्ती हो जाएंगी (इन पर 12 प्रतिशत GST से घटकर शून्य कर दिया गया है
- एयर कंडीशनिंग मशीनें, टीवी, डिशवॉशिंग मशीनें भी सस्ती होंगी (GST 28 फीसदी से घटकर 18 फीसदी)
- छोटी कारों और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल पर भी 18 प्रतिशत कर लगेगा
- व्यक्तिगत जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी से छूट मिलेगी
- सभी वाहन कलपुर्जों पर 18 प्रतिशत की दर से कर लगेगा
मोदी के वादे का असर
यह फैसला सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15 अगस्त को लाल किले से की गई घोषणा से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने जीएसटी सिस्टम को सरल और जनता के अनुकूल बनाने का वादा किया था।
बैठक के बाद माना जा रहा है कि इस सुधार से ग्रामीण और शहरी दोनों अर्थव्यवस्थाओं में खपत बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ को नई रफ्तार मिलेगी।
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