GST कानून में होगा सबसे बड़ा संशोधन, संसद के मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है प्रस्ताव | कंपनियों को होगा फायदा

नई दिल्ली 

GST कानून में बड़ा संशोधन होने जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि संसद के मानसून सत्र में मंजूरी के लिए इसका प्रस्ताव पास किया जा सकता है। जीएसटी काउंसिल जीएसटी कानून में संशोधन करने को मंजूरी दे दी है। अब इसके बाद इस कानून में संशोधन का प्रस्ताव संसद में रखा जाएगा।

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सूत्रों ने बताया कि  GST कानून में एक नई धारा 11ए को शामिल किया जाएगा। संसद की मंजूरी के बाद, इस धारा को जीएसटी कानून में जोड़ दिया जाएगा। जीएसीटी कानून नई धारा 11ए- नई धारा ऐसे मामलों में राहत दे सकती है, जिनमें पेनल्टी के तौर पर रकम, पुराने साल से वसूली जाती थी। अगर किसी कंपनी से 18 फीसदी जीएसटी वसूली जा रही है; लेकिन, जीएसटी अथॉरिटी कहती है ये अभी तक सही नहीं था, आपको 28 फीसदी टैक्स चुकाना होगा। ऐसी स्थिति में कंपनियों से टैक्स वसूली कई साल पहले से की जाती थी। लेकिन अब नए कानून के बाद ऐसा नहीं होगा। नए कानून के बाद कंपनियों को इसमें छूट मिलेगी।

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एक्सपर्ट के अनुसार “संसद की मंजूरी और अधिसूचना के बाद, इस धारा 11ए का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर जीएसटीसी में सेक्टर-आधारित चर्चा के बाद किया जा सकता है। 11ए धारा सरकार को इसे यूज करने के लिए कानूनी मदद करेगा। जब भी GST काउंसिल किसी सेक्टर के लिए फैसला लेना चाहेगी तो आसानी से ले सकेगी।

एक्सपर्ट के अनुसार धारा 11ए  पर जोर देना काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन धारा 11ए का फायदा उन्हें नहीं मिलेगा जिन्होंने जीएसटी पहले ही दे दिया है। इससे पुराने टैक्स मामलों को निपटाने में मदद मिलेगी। “धारा 11ए कितना सफल होगा; ये इसकी परिभाषा और इसके आसपास अच्छी तरह से परिभाषित दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन पर निर्भर करेगा

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