नई दिल्ली
कर्मचारी पेंशन स्कीम को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। पेंशनर्स को जल्द ही तोहफा मिल सकता है। केंद्र सरकार न्यूनतम पेंशन को बढ़ा सकती है। कर्मचारियों की डिमांड है कि न्यनतम पेंशन को बढ़ा कर 9000 रुपए किया जाए। EPFO की कर्मचारी पेंशन स्कीम (Employee pension scheme) के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन (Minimum pension) पर 6 सितंबर को बड़ा फैसला आ सकता है।
आपको बता दें कि वर्ष 2018 से लगातार से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग उठ रही है। इसी मांग को ध्यान में रखते हुए EPFO की बोर्ड बैठक में न्यूनतम पेंशन मामले को एजेंडे में रखा गया है। 6 सितंबर को EPFO बोर्ड बैठक होनी है। उम्मीद की जा रही है कि नए लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का फैसला आ सकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अलग से चल रही है।
अभी मिनिमम पेंशन है 1000 रुपए
अभी अभी मिनिमम पेंशन 1000 रुपए है। लंबे समय से इसे बढ़ाने की मांग हो रही है। मार्च में संसद की स्टैंडिंग कमिटी ने मिनिमम पेंशन (Minimum pension news) की राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए तक करने की सिफारिश की थी। जबकि पेंशनर्स डिमांड है कि यह पेंशन राशि भी बहुत कम है, लिहाजा इसे बढ़ाकर कम से कम 9000 रुपए किया जाना चाहिए। तभी सही मायने में EPS 95 पेंशनधारक को फायदा मिलेगा।
रिटायरमेंट से ठीक पहले की आखिरी सैलरी के अनुसार तय हो पेंशन
EPFO बोर्ड मेंबर और भारतीय मजदूर संघ के जनरल सेक्रेटरी विरजेश उपाध्याय के मुताबिक, 5 राज्यों के हाई कोर्ट ने पेंशन को मौलिक अधिकार माना है। इसकी सीलिंग को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सीलिंग हटेगी तो उसका फायदा पेंशन में मिलेगा। हालांकि, डिमांड है कि कर्मचारी के रिटायरमेंट से ठीक पहले की आखिरी सैलरी के अनुसार पेंशन तय की जानी चाहिए। वहीं, श्रम मंत्रालय ऐसा करने में अपनी असमर्थता जता चुका है। लेकिन, 6 सितंबर की बैठक में इस एजेंडे को शामिल किया गया है।
यह है EPS 95 पेंशन स्कीम
EPFO के तहत प्रोविडेंट फंड पाने पर सभी सब्सक्राइबर्स के लिए कर्मचारी पेंशन स्कीम-1995 है। इसमें संगठित क्षेत्र के तहत काम करने वाले लोगों को 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती है। इसके लिए कर्मचारी के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी करना अनिवार्य है
स्कीम के तहत नियोक्ता ईपीएफ में 12 फीसदी राशि कर्मचारी के नाम पर जमा करते हैं। जिसमें 8.33 फीसदी रकम पेंशन के लिए दी जाती है और रिटायरमेंट के बाद पेंशन फंड में अंशदान के आधार पर पेंशन की राशि तय की जाती है। इसके तहत मिनिमम 1000 रुपए की पेंशन दी जाती है।
स्कीम में विधवा पेंशन, बच्चों की पेंशन की सुविधा मिलती है। अगर कर्मचारी की नौकरी के दौरान 58 साल से पहले मौत हो जाती है, तो उसकी पत्नी और बच्चे पेंशन मिलती है।
सरकार के पास फंड का रोना
जब भी पेंशन को बढ़ाने की चर्चा होती है तो सरकार फंड नहीं होने का रओं रोकर हाथ खड़े कर देती है। अब कोविड महामारी और इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकने से सरकारी खजाने पर असर पड़ने का बहाना सामने खड़ा है। जबकि कर्मचारी पहले भी कई बार कह चुके हैं कि पेंशन बढ़ने के लिए अतिरिक्त बजटीय प्रावधान रखा जाए। वरना सरकार हर बार पेंशन को बढ़ाने की चर्चा के बीच फंड का बहाना लेकर आएगी।
7500 रुपए तक मिलती है पेंशन
मौजूदा नियमों के मुताबिक, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपए या उससे ज्यादा है तो पेंशन फंड में 1250 रुपए जमा होंगे। अगर बेसिक सैलरी 10 हजार रुपए है तो योगदान 833 रुपए ही होगा। कर्मचारी के रिटायरमेंट पर पेंशन की कैल्कुलेशन भी अधिकतम सैलरी 15 हजार रुपए (EPS Upper limit) ही मानी जाती है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी EPS रूल के तहत सिर्फ 7,500 रुपए बतौर पेंशन मिल सकते हैं।
EPS कैलकुलेशन का फॉर्मूला
मंथली पेंशन= (पेंशन योग्य सैलरी x EPS खाते में जितने साल कंट्रीब्यूशन रहा) / 70
अगर किसी की मंथली सैलरी (आखिरी 5 साल की सैलरी का औसत) 15 हजार रुपए है और नौकरी की अवधि 30 साल है तो उसे सिर्फ हर महीने 6,828 रुपए की ही पेंशन मिलेगी। सर्विस हिस्ट्री के दौरान एंप्लॉई पेंशन स्कीम (Employee Pension scheme) के तहत जमा होने वाली पूरी राशि सरकार के पास जमा होती है। इसका फायदा सीधे रिटायरमेंट पर ही मिलता है।
लिमिट हटी तो कितनी मिलेगी पेंशन?
अगर 15 हजार की लिमिट हट जाती है और आपकी सैलरी 30 हजार है तो आपको फॉर्मूले के हिसाब से जो पेंशन मिलेगी वो ये होगी- (30,000 X 30)/70 = 12,857
पेंशन (EPS) के लिए मौजूदा शर्तें
- EPF सदस्य होना जरूरी
- कम से कम रेगुलर 10 साल तक नौकरी में रहना जरूरी
- 58 साल के होने पर मिलती है पेंशन. 50 साल के बाद और 58 की उम्र से पहले भी पेंशन लेने का विकल्प
- पहले पेंशन लेने पर घटी हुई पेंशन मिलेगी. इसके लिए फॉर्म 10D भरना होगा
- कर्मचारी की मौत होने पर परिवार को मिलती है पेंशन
- सर्विस हिस्ट्री 10 साल से कम है तो उन्हें 58 साल की आयु में पेंशन अमाउंट निकालने का ऑप्शन मिलेगा
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