बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राजस्थान और यूपी सहित इन प्रदेशों के लॉ कॉलेजों को छात्रों को एडमिशन देने से रोका

नई दिल्ली 

यदि आप कानून की पढ़ाई के लिए शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 और उससे आगे के लिए किसी लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। क्योंकि कानूनी शिक्षा के लिए निर्धारित आवश्यक मानकों को पूरा ना करने के लिए कुछ लॉ कॉलेज बैन कर दिए गए हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (Bar Council of India) ने यह रोक लगाई है। इन कॉलेजों में यूपी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के कॉलेज शामिल हैं।

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बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने देश के सात लॉ कॉलेजों के एडमिशन पर यह रोक लगाई हैBCI ने शैक्षिक मानकों और विनियमों के साथ संस्थानों के अनुपालन की गहन समीक्षा के बाद  इन कॉलेज में एडमिशन पर बैन लगाया है BCI ने इन कॉलेजों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है जवाब मिलने के बाद ही BCI कोई अंतिम फैसला लेगा

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इन कॉलेजों में छात्रों को प्रवेश देने से रोका

जिन 7 कॉलेजों को बीसीआई ने बैन किया है वे भारत में कानूनी शिक्षा के लिए निर्धारित आवश्यक मानकों को पूरा नहीं कर रहे थे हालांकि, ये अभी साफ नहीं हुआ है कि वे कौन से मानक थे जो यह कॉलेज पूरा नहीं कर रहे थेलेकिन इन कॉलेजों में एडमिशन रोकने का कारण खराब इंफ्रास्ट्रकचर, अच्छी फैकल्टी का ना होना आदि समस्याएं हैं अब इन कॉलेजों में तब तक एडमिशन नहीं होगा, जब तक कि यह बीसीआई के सभी मानकों को पूरा नहीं कर लेते बैन किए हुए कॉलेजों से बीसीआई ने कहा है कि वे बताए गए मुद्दों और कमियों को ठीक करने के बाद समीक्षा के लिए आवेदन करें बीसीआई इन संस्थानों को दोबारा चेक करेगा, अगर सब ठीक हुआ तब ही दोबारा प्रेवश के लिए अनुमति दी जाएगी

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