Sharjeel Imam पर चलेगा देशद्रोह का केस, कोर्ट का आदेश, जानिए कोर्ट ने क्या कहा

नई दिल्ली 

दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में आरोपी शरजील इमाम (Sharjeel Imam) पर दिल्ली की एक अदालत ने देशद्रोह, UAPA समेत कई अन्य धाराएं लगाने का आदेश दिया है ये धाराएं एंटी-सीएए प्रदर्शन के दौरान दिए गए शरजील के भाषणों पर लगाई गई हैशरजील ने ये भाषण अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली में जामिया इलाके में दिए थे

जानकारी के मुताबिक, एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने यह फैसला दिया है उनके आदेश के मुताबिक, शरजील इमामल पर आईपीसी के सेक्शन 124A (देशद्रोह), 153A, 153B और 505 और UAPA के सेक्शन 13 के तहत केस दर्ज होगा

कोर्ट ने कहा कि साल 2019 के दिसंबर में दिए गए भाषणों के लिए शरजील इमाम को ट्रायल का सामना करना होगा कोर्ट ने उन भाषणों को भड़काऊ माना हैजिन कथित भड़काऊ भाषणों के लिए इमाम को गिरफ्तार किया गया था, वे 13 दिसंबर, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया में और 16 जनवरी, 2020 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दिए गए थे। वह 28 जनवरी, 2020 से न्यायिक हिरासत में है।

इमाम पर देशद्रोह, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोप, और भारतीय दंड संहिता के तहत सार्वजनिक शरारत, और गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।

दिल्ली पुलिस ने मामले में इमाम के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कथित तौर पर केंद्र सरकार के प्रति घृणा, अवमानना ​​और असंतोष को भड़काने वाले भाषण दिए और लोगों को उकसाया जिसके कारण दिसंबर 2019 में हिंसा हुई।

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