जयपुर
जयपुर बार एसोसिएशन की कोषाध्यक्ष सोनल तनेजा की अलवर में हुई संदिग्ध मौत के मामले की जांच पुलिस को दो माह में पूरी करनी होगी। यह आदेश राजस्थान हाईकोर्ट ने दिए हैं और कहा है कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी से इस मामले की जांच कराई जाए। अदालत ने याचिकाकर्ता को इस संबंध में अलवर एसपी को अपना अभ्यावेदन देने को कहा है।
अदालत ने कहा है कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मामले की जांच दो माह में पूरी करें और एसपी मामले की मॉनिटरिंग करें। जस्टिस फरजंद अली ने यह आदेश जयपुर बार एसोसिएशन के महासचिव गजराज सिंह की आपराधिक याचिका पर दिए।
याचिका में कहा गया कि एसोसिएशन की कोषाध्यक्ष सोनल तनेजा का शव अलवर में संदिग्ध अवस्था में मिला था। घटना को लेकर गत 29 जून को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मामले में आत्महत्या करने की बात की जा रही है, लेकिन अब तक मामले की जांच पूरी नहीं हुई है। सरकारी वकील का कहना था कि मामले में हर पहलू पर जांच की जा रही है।
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