जयपुर
राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने COVID-19 को लेकर NEW GUIDELINE जारी कर दी है। इस गाइडलाइन के तहत शादियों में 100 व्यक्तियों के शामिल होने की छूट दी गई है। पहले की संख्या 50 थी। अगले माह बसंत पंचमी के बड़े सावे को देखते हुए यह राहत दी गई है। सरकार ने पिछले 22 दिनों में छठी गाइडलाइन जारी की है।
नई गाइड लाइन 24 जनवरी से लागू होगी। यानि 21 से 23 जनवरी तक जो शादियां हैं उन पर 50 की पाबंदी ही लागू होगी। जन अनुशासन कर्फ्यू यानी वीकेंड कर्फ्यू भी अब सिर्फ शहरी क्षेत्रों में रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे खत्म किया गया है।
होटल संचालकों को लौटानी होगी पेशगी
नई गाइड लाइन में होटल एसोसिएशन एवं संचालकों को परामर्श दिया गया है कि पूर्व की किसी बुकिंग को निरस्त किया गया है तो पूर्व में किए गए भुगतान को लौटाएं। यह निरस्तीकरण यदि कोविड के कारण होता है तो ही भुगतान वापस होगा।
1 फरवरी से चस्पा करनी होगी सूचना
1 फरवरी से सभी बाजारों, दफ्तरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को अपने यहां काम करने वालों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने की सूचना सार्वजनिक रूप से बोर्ड पर लगानी होगी। जिन दफ्तरों, बाजारों और प्रतिष्ठानों पर यह सूचना चस्पा नहीं होगी, उनके खिलाफ महामारी एक्ट में कार्रवाई होगी।
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