1 फरवरी से बदल जाएंगे इन तीन बैंकों के नियम, चुकाना होगा ज्यादा चार्ज, कहीं इनमें आपका बैंक तो नहीं?

नई दिल्ली 

इस साल के अगले महीने यानी 1 फरवरी से पब्लिक सेक्टर के  तीन बड़े बैंक अपने नियमों में कुछ बदलाव करने जा रहे हैं। यदि आप भी इन बैंकों के ग्राहक हैं तो यह जानकारी आपके लिए है। बैंक के नियमों में किए जा रहे इन बदलावों का ग्राहकों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा।

दरअसल देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), बैंक ऑफ बड़ौदा, (BOB ) और पीएनबी (PNB) के ट्रांजेक्शन से जुड़े निमय बदल जाएंगे। यहां जानिए इनके नियमों में क्या हो रहे हैं बदलाव:

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)
एसबीआई के अनुसार 2 लाख रुपए  से 5 लाख रुपए  के बीच IMPS के जरिए  पैसा ट्रांसफर करने पर 20 रुपए + प्लस GST चार्ज लगेगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अक्टूबर 2021 में IMPS के माध्यम से ट्रांजैक्शन का अमाउंट 2 लाख रुपए  से बढ़ाकर 5 लाख रुपए  कर दिया था। रिजर्व बैंक ने IMPS के जरिए होने वाले ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ाई थी। अब एक दिन में 2 लाख रुपए के बजाय 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं।

बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB )
बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के 1 फरवरी से चेक क्लीयरेंस से जुड़े नियम बदल जाएंगे। अब 1 फरवरी से चेक पेमेंट के लिए ग्राहकों को पॉजिटिव पे सिस्टम फॉलो करना होगा। यानी चेक से जुड़ी जानकारी भेजनी होगी, तभी चेक क्लीयर होगा। अगर आप बिना कंफर्मेशन के चेक भेजते हैं तो वह वापस आ सकता है ये बदलाव 10 लाख रुपए  से ऊपर के चेक क्लीयरेंस के लिए है।

पंजाब नेशनल बैंक (PNB)
पंजाब नेशनल बैंक जो नियम बदलने वाला है उसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। आपके अकाउंट में पैसे न होने के कारण यदि किस्त या निवेश फेल हो जाती है तो आपको 250 रुपए  पेनाल्टी चुकानी होगी। अभी तक ये पेनाल्टी 100 रुपए थी।

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