इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वकीलों की पेशेवर फीस को अपराध की कमाई नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि साइबर सेल संदिग्ध लेन-देन के नाम पर पूरे बैंक खाते को फ्रीज नहीं कर सकती।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वकीलों की पेशेवर फीस को अपराध की कमाई नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि साइबर सेल संदिग्ध लेन-देन के नाम पर पूरे बैंक खाते को फ्रीज नहीं कर सकती।