भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के नियम सख्त किए। अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर ही रिफंड मिलेगा, जबकि बोर्डिंग स्टेशन ट्रेन के 30 मिनट पहले तक बदला जा सकेगा।
भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के नियम सख्त किए। अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर ही रिफंड मिलेगा, जबकि बोर्डिंग स्टेशन ट्रेन के 30 मिनट पहले तक बदला जा सकेगा।