ट्रेन टिकट कैंसिल करने में अब जरा सी देर भारी | रेलवे ने बदले नियम, दलालों पर लगाम के लिए 8 घंटे वाला ‘क्लॉक’ लागू

भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के नियम सख्त किए। अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर ही रिफंड मिलेगा, जबकि बोर्डिंग स्टेशन ट्रेन के 30 मिनट पहले तक बदला जा सकेगा।