जयपुर
भरतपुर जिले में नदबई के विधायक जोगिंदर सिंह अवाना को एक शिक्षक को APO करवाना महंगा पड़ गया है। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण (रेट) ने विधायक की शिकायत के बाद शिक्षक को APO करने के आदेश पर रोक लगा दी है। वहीं शिक्षा विभाग और विधायक को नोटिस जारी कर जवाब-तलब भी किया है।
राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण (रेट) ने अपने आदेश में कहा है कि अपीलार्थी शिक्षक को पूर्व के स्थान पर कार्य करते रहने दिया जाए। अधिकरण ने यह आदेश कल्याण सिंह की अपील पर दिए। अपील में अधिवक्ता दिलीप सिंह कुरका ने अधिकरण को बताया कि गत आठ जनवरी को भरतपुर की नदबई विधानसभा क्षेत्र से विधायक जोगिंदर सिंह अवाना पिपरउ गांव के की सरकारी स्कूल में निरीक्षण के लिए गए थे। यहां उन्होंने कक्षा पांच के कुछ छात्रों से सवाल किए, जिसका जवाब नहीं देने पर विधायक ने अपीलार्थी शिक्षक को एपीओ करने के लिए शिक्षा अधिकारियों को कहा। इस पर विभाग ने अपीलार्थी को उसी दिन एपीओ कर दिया।
अपील में कहा गया कि विधायक अपने समर्थकों और गनमैन सहित कक्षा में आए थे, जहां छात्रों की ओर से सवालों का जवाब नहीं देने पर उसे एपीओ किया गया। जबकि एपीओ करने से पूर्व नियमानुसार विभागाध्यक्ष की सहमति नहीं ली गई।
इसके अलावा अपीलार्थी के खिलाफ कोई जांच भी शेष नहीं है। उसे राजनीतिक हस्तक्षेप और दुर्भावना के कारण एपीओ किया गया है। ऐसे में अधिकरण के आदेश पर रोक लगाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने एपीओ आदेश पर रोक लगाते हुए विभाग और विधायक से जवाब तलब किया है।
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