राजस्थान कैबिनेट का बड़ा फैसला | CAS के लिए UGC रेगुलेशन 2010 चुनने की मियाद बढ़ी, कोर्स छूट पर राहत

जयपुर 

राजस्थान सरकार की कैबिनेट ने सोमवार को उच्च शिक्षा विभाग के सैकड़ों शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) से जुड़े दो महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दे दी।

पहला बड़ा बदलाव यह है कि UGC रेगुलेशन 2010 को चुनने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है। दूसरा संशोधन रिफ्रेशर और ओरियंटेशन कोर्स की अनिवार्यता से छूट की अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 कर दी गई है।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (ABRSM) के प्रदेश महामंत्री प्रो. रिछपाल सिंह ने कहा कि इस निर्णय से उन शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा जो अब तक CAS के तहत प्रमोशन पाने से वंचित थे। अब शिक्षक UGC के 2010 या 2018 के रेगुलेशन में से किसी एक को चुनकर प्रोन्नति के लिए आवेदन कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि महासंघ के निरंतर प्रयासों, संगठित दबाव और सतर्कता का परिणाम है। महासंघ ने राज्य सरकार, UGC अध्यक्ष और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के समक्ष लगातार इस मुद्दे को उठाया और कई स्तरों पर पत्राचार और भेंटवार्ताएँ कीं।

प्रदेशाध्यक्ष प्रो. मनोज बहरवाल ने कहा कि जिन शिक्षकों के पास पीएच.डी. नहीं थी, या शोधकार्य अधूरा था, अथवा रिफ्रेशर/ओरियंटेशन कोर्स न कर पाने के कारण वे CAS लाभ से वंचित थे, उनके लिए यह फैसला न्याय का मार्ग खोलता है।

गौरतलब है कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने 2018 तक रिफ्रेशर और ओरियंटेशन कोर्स की छूट दी थी। लेकिन 2019 में सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस सरकार ने यह आदेश रद्द कर दिया, जिससे शिक्षकों को लगभग 5 वर्षों तक नुकसान झेलना पड़ा।

महासंघ ने कोविड के हालात का हवाला देकर UGC से छूट की मांग की थी। नतीजतन UGC ने दिसंबर 2023 तक रिफ्रेशर/ओरियंटेशन कोर्स की छूट और CAS के लिए 2010 रेगुलेशन चुनने की मियाद बढ़ा दी। आज राजस्थान कैबिनेट की मुहर लगने के बाद यह संशोधन राज्य के सेवा नियमों में भी शामिल हो जाएगा।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (राजस्थान – उच्च शिक्षा) ने राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और इसे शिक्षक एकता और संगठित संघर्ष की जीत बताया है। महासंघ ने सभी लाभान्वित शिक्षकों को बधाई भी दी है।

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