राजस्थान कैबिनेट में मेडिकल टूरिज्म, नगरीय विकास, ऊर्जा निवेश और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़े फैसले | जानें सरकार ने और क्या लिए बड़े फैसले

जयपुर 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई राजस्थान कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और कर्मचारी कल्याण से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चन्द बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री  सुमित गोदारा ने पत्रकार वार्ता में दी। 

कैबिनेट ने “हील इन राजस्थान नीति-2025” को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य राजस्थान को विश्वस्तरीय मेडिकल टूरिज्म हब बनाना है। नीति के तहत मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पतालों को अंतरराष्ट्रीय मानकों पर विकसित किया जाएगा और आयुर्वेद, योग समेत पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा। एमवीटी पोर्टल और एप भी विकसित होंगे।

इसके साथ ही कैबिनेट ने टाउनशिप पॉलिसी-2024 को मंजूरी दी, जिससे नगरीय क्षेत्रों में नियोजित विकास को गति मिलेगी। नीति में पार्क, खेल मैदान, ईडब्ल्यूएस भूखंड, जल संचयन जैसी अहम शर्तों को शामिल किया गया है।

राज्य में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नीति-2025 को भी मंजूरी दी गई, जिससे पीएनजी-सीएनजी के नेटवर्क का छोटे शहरों में विस्तार होगा और गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

ऊर्जा क्षेत्र में राज्य सरकार ने तीन केंद्रीय पीएसयू के साथ मिलकर तीन संयुक्त उपक्रम (JV) कंपनियों के गठन को मंजूरी दी। इन उपक्रमों से 11,200 करोड़ रुपये का निवेश राज्य में आने की उम्मीद है। इसमें सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स के अलावा गैस आधारित पॉवर प्लांट का भी उन्नयन शामिल है।

सरकारी कर्मचारियों के हित में कैबिनेट ने विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति के लिए अनुभव अवधि में दो वर्ष की छूट का निर्णय लिया। वहीं, प्रक्रियाधीन भर्तियों में रिक्तियों की संख्या 100 प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति भी दी गई। इसके अलावा, उच्च शिक्षा विभाग में CAS (Career Advancement Scheme) के तहत शिक्षकों को रिफ्रेशर कोर्स की छूट 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है, जिससे कई शिक्षकों को पदोन्नति का रास्ता साफ होगा।

कैबिनेट ने RPSC में तीन अतिरिक्त सदस्य नियुक्त करने, कृषि, पशुपालन, उद्योग विभाग समेत कई विभागों में पदों के नए नामकरण और वेतनमान संशोधन, तथा कई महाविद्यालयों के नाम बदलने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। सरकार के मुताबिक, ये निर्णय राज्य के विकास, निवेश, रोजगार सृजन और प्रशासनिक दक्षता के लिहाज से ऐतिहासिक हैं।

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