नाबालिग से दुष्कर्म का मामला: आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास | 65 हज़ार रुपये जुर्माना भी

बूंदी 

पॉक्सो कोर्ट बूंदी ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी विनोद को 20 वर्ष कठोर कारावास और 65 हज़ार रुपए अर्थदंड की सज़ा दी है। विशेष लोक अभियोजक निशांत कुमार सोनी के मुताबिक मामला 24 फरवरी 2025 को हिंडोली थाने में दर्ज हुआ था।

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कैसे खुला मामला

पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट में बताया कि 10 फरवरी को वह मजदूरी पर गया था, और लौटने पर बेटी घर से गायब मिली। रिश्तेदारों व आसपास तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शक के आधार पर विनोद नाम के युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

जांच में क्या सामने आया

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी विनोद ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाया। बरामदगी के बाद मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर चालान कोर्ट में पेश किया गया।

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कोर्ट में क्या हुआ

पॉक्सो कोर्ट नंबर-2 के न्यायाधीश बन्ना लाल जाट ने अभियोजन पक्ष के सभी तर्कों को मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। मामले में 11 गवाहों के बयान और 25 दस्तावेज पेश किए गए।

■ सज़ा

  • 20 साल कठोर कारावास

  • ₹65,000 का अर्थदंड

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