राजसमंद
राजस्थान (Rajasthan) के राजसमंद (Rajsamand) जिले में एक दशक पुराने हत्या के मामले में कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाते हुए एक ही परिवार के पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने बुधवार (5 मार्च) को इस मामले में फैसला सुनाते हुए दोषियों पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
लोक अभियोजक गोपाल कृष्ण जाट के मुताबिक, यह मामला 13 जुलाई 2015 का है, जब भीम थाना क्षेत्र में खेत में भैंस जाने को लेकर विवाद हुआ था। पीड़ित अपने खेत की ओर जा रहा था, तभी रास्ता रोककर एक ही परिवार के पांच लोगों ने उस पर हमला कर दिया। हमलावर लाठियों और धारदार हथियारों से लैस थे, जिससे पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल भीम चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत नाजुक होने के कारण उसे ब्यावर रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
20 गवाह, 31 दस्तावेज और अदालत का कड़ा रुख
इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक ने अदालत के समक्ष 20 गवाह और 31 दस्तावेज पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ओझा ने दोषियों को सजा सुनाई।
किन्हें मिली सजा?
कोर्ट ने हत्या के इस मामले में शिवराज सिंह, दिलीप सिंह, प्रदीप सिंह, तारा और सीता देवी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा दी। इसके अलावा सभी दोषियों पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। अगर वे यह जुर्माना अदा नहीं करते हैं, तो उन्हें तीन माह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे।
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