भरतपुर
भरतपुर के बहुचर्चित नाबालिग से कुकर्म मामले में पुलिस ने अपनी जांच में एसीबी कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश जितेंद्र गुलिया सहित लिपिक अंशुल सोनी और राहुल कटारा को दोषी पाया है। इस जांच के बाद पुलिस ने बुधवार को पॉक्सो कोर्ट में तीनों आरोपियों के खिलाफ चालान पेश कर दिया।
मथुरागेट थाना प्रभारी रामनाथ सिंह गुर्जर की ओर से पेश किए गए चालान में पुलिस ने 228 दस्तावेज नत्थी किए हैं। आपको बता दें कि करीब ढाई माह पहले एक14 वर्षीय नाबालिग से जिला क्लब में टेनिस खेलने के दौरान ACB कोर्ट जज जितेंद्र गुलिया सहित अंशुल सोनी और राहुल कटारा ने कोल्ड्रिंक में शराब और नशीला पदार्थ मिलाकर नाबालिग के साथ कुकर्म किया।
28 अक्टूबर को जब जज जितेंद्र गुलिया अपनी कार से नाबालिग को उसके घर छोड़ने गया तो घर के बाहर नाबालिग के साथ गलत हरकत करते हुए बालक की मां ने देख लिया। इसके बाद इस घटना का राज खुला और पीड़ित परिवार ने थाना मथुरा गेट में आरोपी जज जितेंद्र गुलिया और दोनों लिपिकों अंशुल सोनी व राहुल कटारा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया।
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