आदेशों के अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. कप्तान सिंह के विरुद्ध चल रही शिकायतों की जांच को लेकर संभागीय आयुक्त, भरतपुर की सिफारिश पर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-13 के तहत निलंबित किया गया है। डा. कप्तान सिंह, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का निलम्बन अवधि में मुख्यालय निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, जयपुर के कार्यालय में रहेगा। डा. सिंह को नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।