जयपुर
राजस्थान सरकार ने भरतपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. कप्तान सिंह को निलंबित कर दिया है। गुरुवार पांच अगस्त को उनके निलंबन के आदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन उप सचिव संजय कुमार के हस्ताक्षरों से जारी किए गए।
आदेशों के अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. कप्तान सिंह के विरुद्ध चल रही शिकायतों की जांच को लेकर संभागीय आयुक्त, भरतपुर की सिफारिश पर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-13 के तहत निलंबित किया गया है। डा. कप्तान सिंह, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का निलम्बन अवधि में मुख्यालय निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, जयपुर के कार्यालय में रहेगा। डा. सिंह को नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

यह है मामला
सूत्रों के अनुसार कोविड काल में भरतपुर में कोविड हैल्थ सहायकों की भर्ती की गई थी जिसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. कप्तान सिंह पर कई तरह के आरोप लगे थे। कई हैल्थ सहायकों ने शिकायत की थी कि उक्त अधिकारी ने मनमाने तरीके से उनको पोस्टिंग देकर परेशां किया गया। सरकार के मंत्री भजन लाल जाटव ने भी इसमें दखल दिया। इसके बाद मामला और तूल पकड़ गया। इस पर भरतपुर संभागीय आयुक्त की निगरानी में जाँच बैठा दी गई। संभागीय आयुक्त की सिफारिश के बाद ही राज्य सरकार ने भरतपुर सीएमएचओ को निलंबित करने के आदेश दिए।
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