जयपुर
कोरोना के बढ़ते खौफ के बाद आखिर राजस्थान सरकार ने अब सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। उसने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। यह 30 अप्रेल तक लागू रहेगी। नई गाइड लाइन 16 अप्रेल से लागू होगी। इसके मुताबिक सरकारी दफ्तर अब शाम चार बजे तक खुलेंगे। राजस्थान के सभी शहरों में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। एक तरह से राजस्थान में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने पाबंदियों पर चर्चा के लिए दोपहर को धर्मगुरुओं, सभी दलों के विधायकों, नेताओं और सामाजिक संगठनों के साथ ओपन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लॉकडाउन लगाने से मना कर चुके हैं, लेकिन लॉकडाउन की तरह लोगों से व्यवहार करने की अपील की है। पिछले दिनों विशेषज्ञों से आए सुझाव के आधार पर गाइडलाइन में पाबंदियां लगाई हैं।
हम 5 बजे बंद करने होंगे बाजार
शहरी क्षेत्रों में शाम 5 बजे से बाजार बंद करने होंगे। सरकारी दफ्तर 4 बजे तक ही खुलेंगे। सभी कोचिंग, स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरी सहित शैक्षणिक संस्थान बंद होंगे। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर कड़ी पाबंदियां लगाई है। शादी और निजी आयोजनों में 50 से ज्यादा लोग नहीं आ सकेंगे। सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों, धार्मिक आयोजनों, रैलियों, जुलूसों पर रोक लगा दी गई है। रेस्टोरेंट में 50 फीसदी बैठक क्षमता से ज्यादा लोग नहीं बैठा सकेंगे। सिनेमा हॉल, थियेटर, जिम, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे।
बसों में 50 फीसदी ही यात्री बैठा सकेंगे
बसों सहित हर सार्वजनिक परिवहन के साधनों में 50 फीसदी सीटों पर ही यात्री बैठा सकेंगे। बसों में खड़े हाेकर यात्रा करने पर रोक रहेगी। निजी वाहनों में तय क्षमता से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे।
शादी और निजी आयोजनों पर ये लगी पाबंदियां
- शादी सहित हर निजी आयोजन में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे
- शादियों में बैंड वालों को 50 लोगों में नहीं गिना जाएगा
- शादी समारोह के लिए पहले एसडीएम को सूचना देनी होगी
- अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा को अनुमति नहीं होगी
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