जयपुर
कॉलेज शिक्षकों को सीएएस का लाभ देने की राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की सिफारिश के आठ माह बाद भी राजस्थान सरकार ने इसके आदेश जारी नहीं किए हैं। इससे कॉलेज शिक्षकों में असंतोष बढ़ रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) ने इसे लेकर राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर आदेश अविलम्ब प्रसारित करने की मांग की है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर में 25 फरवरी, 2021 को राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वरिष्ठ / चयनित वेतनमान एवं पे बैण्ड – 4 का लाभ देने के लिए संपन्न बैठक में 1 फरवरी, 2018 तक पात्र 259 शिक्षकों को नियमानुसार सी.ए.एस. का लाभ देने हेतु अनुशंसा की थी। इसके आठ माह बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार ने कैरियर एडवांसमेंट योजना का लाभ देने के आदेश अभी तक प्रसारित नहीं किए हैं, जिससे शिक्षकों में गहरा असंतोष एवं आक्रोश है।
रुक्टा (राष्ट्रीय) के महामन्त्री डॉ. सुशील कुमार बिस्सू ने बताया कि समय बद्ध पदोन्नतियों से सम्बन्धित लाभ पाना राज सेवकों का वैधानिक अधिकार है। सरकार ने भी अपने जन-घोषणा-पत्र में यह स्पष्ट वायदा किया था कि राज्य कर्मचारियों की सभी पदोन्नतियां समयबद्ध की जाएंगी। इस विषय में यू.जी.सी. के भी स्पष्ट प्रावधान हैं और संगठन द्वारा इस विषय में अनेक बार आग्रह के बाबजूद इतने लम्बे समय तक अकारण ही शिक्षकों को उनके न्यायोचित अधिकारों से वंचित रखा गया है। इससे शिक्षकों के आर्थिक हित प्रभावित हो रहे हैं और कार्यक्षमता पर भी असर पड़ रहा है।
साफ़ निर्देश के बाद भी राज्य सरकार अधिकारों का कर रही है हनन
रुक्टा (राष्ट्रीय) के अध्यक्ष डॉ. दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत सभी लाभ पात्रता-तिथि से तथा समय पर देने के स्पष्ट प्रावधान न केवल यूजीसी के रेगुलेशन में पहले से हैं, अपितु राज्य में आज तक यह लाभ पात्रता-तिथि से ही दिए जाते रहे हैं; तथापि राज्य सरकार द्वारा इस विषय में दिशा-निर्देश मांगे जाने पर यूजीसी से पुन: इस विषय में यह स्पष्टीकरण 21 जून, 2021 को प्राप्त हो गया है कि सी.ए.एस के सभी लाभ पात्रता-तिथि से ही देय हैं। ऐसी स्थिति में इस विषय को इतनी दीर्घावधि तक लम्बित रख कर सरकार महाविद्यालयीय शिक्षकों के अधिकारों का स्पष्ट हनन कर रही है, जो उचित और स्वीकार्य नहीं है।
संगठन ने मांग की कि कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के तहत 25 फरवरी, 2021 की स्क्रीनिंग समिति की बैठक में स्वीकृत 259 शिक्षकों को वरिष्ठ/ चयनित वेतनमान एवं पे बैण्ड-4 का लाभ उनकी पात्रता-तिथि से ही देने सम्बन्धी आदेश अविलम्ब प्रसारित किए जाएं।
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