भरतपुर
बाल अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 भरतपुर (Bharatpur) ने बाल अधिकार सप्ताह के तहत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कुम्हेर-डीग में छात्राओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा संबंधी कानूनों के प्रति जागरूक किया।
कार्यक्रम में जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अमित अवस्थी के निर्देशन में चाइल्ड हेल्पलाइन कोऑर्डिनेटर प्रेमराज परनामी की अगुवाई में स्कूल में विशेष सत्र आयोजित किया गया। इसमें बाल अधिकार, बाल सुरक्षा, बाल श्रम, बाल विवाह और बाल शोषण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।
बच्चों को सुरक्षा का भरोसा
संरक्षण अधिकारी योगेश पाठक ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा, देखभाल और संरक्षण समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए और न ही उसके अधिकारों का उल्लंघन होना चाहिए। साथ ही विभाग द्वारा संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई।
सुरक्षित व असुरक्षित स्पर्श की समझ
चाइल्ड हेल्पलाइन काउंसलर खुश्बू ने बच्चियों को पॉक्सो एक्ट, बाल शोषण, सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने छात्राओं से कहा कि यदि कहीं भी बाल विवाह या बच्चे के शोषण की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम 100 या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर शिकायत करें। शिकायतकर्ता का नाम व पता पूरी तरह गोपनीय रखा जाता है।
बाल विवाह के खिलाफ शपथ
चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर शंकर दयाल ने बाल विवाह को एक सामाजिक बुराई बताते हुए कहा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार—
लड़की की शादी 18 साल से कम
लड़के की शादी 21 साल से कम
कानूनी अपराध है।
इस अवसर पर छात्राओं को बाल विवाह न करने और न होने देने की शपथ भी दिलाई गई।
स्कूल प्रशासन का आभार
विद्यालय प्रिंसिपल मनीषा ओझा ने चाइल्ड हेल्पलाइन टीम द्वारा किए जा रहे जनहित कार्यों की सराहना की और भविष्य में भी सहयोग जारी रखने की बात कही।
कार्यक्रम में विद्यालय की अध्यापिकाएँ राधा दिवाकर, अमिता देवी, रंजीता कुमारी, वंदना, एवं चाइल्ड हेल्पलाइन स्टाफ उपस्थित रहा।
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