पंचकुला
तेज रफ्तार स्कूटर की एक टक्कर… और एक परिवार उजड़ गया। 23 अगस्त 2024 को कालका-शिमला हाईवे पर हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाले बैंक कर्मचारी विनोद कुमार के परिवार को अब न्याय मिला है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) पंचकूला ने मृतक की पत्नी पॉल कौर को 45.47 लाख रुपये मुआवज़ा देने का आदेश सुनाया है।
हादसे की कहानी
52 वर्षीय विनोद कुमार पत्नी संग हाईवे पार कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार एक्टिवा स्कूटर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि विनोद कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए और 24 अगस्त को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने स्कूटर चालक मानव पुरी पर मामला दर्ज किया था।
विनोद कुमार पंजाब नेशनल बैंक सेक्टर-4 शाखा, पंचकूला में ऑफिस असिस्टेंट पद पर कार्यरत थे। उनकी मासिक आय लगभग 58 हज़ार रुपये थी।
अदालत का फैसला
मुआवज़ा: 45.47 लाख रुपये
ब्याज: याचिका दाखिल करने की तारीख से भुगतान तक 6% वार्षिक ब्याज
ज़िम्मेदार: स्कूटर चालक मानव पुरी, स्कूटर मालिक और बीमा कंपनी (टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस)
न्यायाधिकरण ने साफ किया कि मृतक के तीनों बच्चे विवाहित हैं और स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं, इसलिए वे आश्रित नहीं माने जाएंगे। इसीलिए मुआवज़ा सिर्फ पत्नी पॉल कौर को दिया जाएगा।
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