धर्म बदला तो क्या रहेगा SC का हक? | सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दी कानूनी रेखा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि अनुसूचित जाति का व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपनाता है, तो उसे एससी का दर्जा और उससे जुड़े कानूनी लाभ नहीं मिलेंगे।