दूरसंचार विभाग की नई एडवायजरी में SIM बेचने, किराए पर देने, फर्जी ID से SIM लेने और IMEI से छेड़छाड़ पर 3 साल जेल व ₹50 लाख तक जुर्माने की चेतावनी दी गई है।
दूरसंचार विभाग की नई एडवायजरी में SIM बेचने, किराए पर देने, फर्जी ID से SIM लेने और IMEI से छेड़छाड़ पर 3 साल जेल व ₹50 लाख तक जुर्माने की चेतावनी दी गई है।