2002 में केस खारिज, 16 साल तक चुप्पी… फिर 6,290 दिन की देरी माफ कराने पहुंचे, हाईकोर्ट ने दिया झटका | वकील से संपर्क टूटने की दलील भी नहीं चली

दिल्ली हाईकोर्ट ने 6,290 दिनों की देरी से दायर अपील बहाली की मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पुराने वकील से संपर्क टूटना इतनी लंबी देरी का पर्याप्त आधार नहीं है।