दिल्ली हाईकोर्ट ने 6,290 दिनों की देरी से दायर अपील बहाली की मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पुराने वकील से संपर्क टूटना इतनी लंबी देरी का पर्याप्त आधार नहीं है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 6,290 दिनों की देरी से दायर अपील बहाली की मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पुराने वकील से संपर्क टूटना इतनी लंबी देरी का पर्याप्त आधार नहीं है।