कॉलेज शिक्षकों को चार माह बाद भी नहीं दिया CAS का लाभ, सिफारिशों पर कुंडली मारे बैठी है गहलोत सरकार

जयपुर 

राजस्थान के सरकारी महाविद्यालयों के शिक्षकों को चार माह बाद भी कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) का लाभ नहीं मिला है जबकि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर CAS का लाभ देने हेतु सरकार को अपनी ओर से सिफारिश भेज चुका है गहलोत सरकार उस फाइल पर कुंडली मार कर बैठी है इस मामले को लेकर रुक्टा (राष्ट्रीय) ने सरकार को एक चिट्ठी लिखी है और मांग की है कि महाविद्यालयों के शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का लाभ पात्रता तिथि से शीघ्र दिया जाए

259 कॉलेज शिक्षक कर रहे हैं इंतजार
रुक्टा ( राष्ट्रीय ) के महामंत्री डॉ.सुशील कुमार बिस्सु ने पत्र में कहा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में 25 फरवरी, 2021 को राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वरिष्ठ/ चयनित वेतनमान एवं  पे बैण्ड – 4 का लाभ देने के लिए स्क्रीनिंग समिति की बैठक संपन्न हो चुकी है, जिसमें 1 फरवरी, 2018 तक पात्र 259 शिक्षकों को नियमानुसार सीएएस का लाभ देने हेतु अनुशंषा  किए  चार  महीने बीत चुके हैं, किंतु राज्य सरकार ने  कैरियर एडवांसमेंट योजना का लाभ देने के आदेश अभी तक जारी नहीं किए हैं, जिससे शिक्षकों में असंतोष एवं आशंका का वातावरण गहराता  जा रहा है

टाइम स्केल के आधार पर पदोन्नतियां करने का वादा भूली सरकार 
डॉ. बिस्सु ने बताया कि स्क्रीनिंग समिति की बैठक में कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का लाभ बैठक तिथि से ही देने और रिफ्रेशर/ओरियंटेशन कोर्स की छूट का लाभ 31 दिसंबर, 2018 तक नहीं देने जैसे तथ्य संगठन के ध्यान में आए हैं, जो कि यूजीसी की गाइड लाइन के विरुद्ध हैं जन घोषणा पत्र के बिंदु संख्या 25(2) में वादा किया गया है कि सभी पदोन्नतियां टाइम स्केल के आधार पर की जाएगी, इसके विपरीत यदि महाविद्यालय शिक्षकों को पात्रता तिथि से कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का नोशनल लाभ दिया जाता है तो यह राजकीय नियमों एवं नैसर्गिक न्याय के बिल्कुल विपरीत होगा तथा इससे न्यायालयों में अनावश्यक प्रकरण बढ़ेंगे

यूजीसी के साफ निर्देश, फिर भी सो रही है सरकार
संगठन के अध्यक्ष डॉ. दीपक शर्मा ने बताया कि कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का लाभ पात्रता तिथि से ही देने के स्पष्ट प्रावधान न केवल यूजीसी के रेगुलेशन में हैं, अपितु  राज्य में आज तक यह लाभ पात्रता तिथि से ही दिए जाते रहे हैं। अब यूजीसी से भी पुन: इस विषय में यह स्पष्टीकरण प्राप्त हो चुका है कि सीएएस  के सभी लाभ पात्रता तिथि से ही देय हैं। ऐसी स्थिति में अब पात्र शिक्षकों को पात्रता तिथि से वास्तविक सीएएस के लाभ देने में बिलम्ब का कोई कारण नहीं है। डॉ.शर्मा ने मांग की है कि कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का पूर्ण लाभ पात्रता तिथि से दिए  जाने के आदेश अविलम्ब प्रसारित किए जा जाएं।




 

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