जयपुर
राजस्थान की गहलोत सरकार ने 6 जुलाई मंगलवार को कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी। सरकार ने लम्बे समय बाद सभी राजकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर लगे बैन को हटाने की घोषणा कर दी। उसने इसके लिए एक माह की मियाद तय की है। ये तबादले 14 जुलाई से 14 अगस्त के बीच हो सकेंगे। सभी विभागों में तबादला करने छूट मिली है। लेकिन कर्मचारियों को ट्रांसफर के लिए अब ऑनलाइन आवेदन प्रशासनिक सुधार विभाग की वेबसाइट पर करना होगा। 1 महीने तक दी गई छूट के दौरान लाखों कर्मचारी अधिकारी इधर-उधर हो सकते हैं।
निगमों/मंडलों/ स्वायत्तशासी संस्थाओं पर भी लागू होंगे ये आदेश
राज्य के प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह आदेश राज्य सरकार के समस्त निगमों / मंडलों / स्वायत्तशासी संस्थाओं पर भी लागू होंगे। तबादलों के लिए आवेदन करते समय कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। इसलिए आवेदन ऑनलाइन ही कर सकेंगे। मुख़्य सचिव निरंजन आर्य द्वारा फाइल का अनुमोदन करने के बाद एक महीने के लिए तबादलों में छूट प्रदान की गई है।
आपको बता दें कि सरकार ने 30 सितम्बर 2019 को ट्रांसफर पर बैन लगाया था। इसके बाद मार्च 2020 से कोरोनाकाल आने के बाद सभी गतिविधियां अस्त-व्यस्त हो गई थीं। सितंबर-अक्टूबर में विधायकों, जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों की मांग को देखते हुए ट्रांसफर-पोस्टिंग से बैन हटाने पर विचार किया गया था। इसके लिए सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड टीचर से ऑनलाइन आवेदन भी मांगे गए थे, लेकिन अक्टूबर में नगर निगम चुनाव, नवंबर में कोरोना की पहली लहर और जनवरी, फरवरी में निकाय और पंचायत चुनावों के चलते ट्रांसफर से बैन नहीं हट सका था।
आदेशों के अनुसार राज्य में कोविड 19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्थानान्तरण के लिए आवेदक का प्रार्थना पत्र संबंधित विभाग की वेबसाइट/ पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए सभी को हिदायत दी गई है कि कोई भी आवेदक कार्यालय आदि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होगा और न ही कोई विभाग कागजी आवेदन पत्र पर विचार करेगा।
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