राजस्थान सरकार ने सातवें वेतनमान के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 से बढ़ाकर 63 प्रतिशत किया। बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी और बकाया राशि GPF में जमा होगी। इस निर्णय से प्रदेश के 7 लाख से अधिक कर्मचारी और 5 लाख से अधिक पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही करीब 6 लाख पात्र कर्मचारियों को बोनस देने का भी फैसला किया गया है।
जयपुर। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का आदेश जारी हो गया है। राज्य सरकार ने सातवें वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया है। वित्त विभाग की ओर से 30 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा।
हालांकि, कर्मचारियों के लिए इस आदेश में एक अहम बात यह है कि जुलाई से अक्टूबर 2026 तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि का भुगतान नकद नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे संबंधित भविष्य निधि (GPF) खाते में जमा किया जाएगा। नकद भुगतान नवंबर 2026 के वेतन से मिलेगा।
जुलाई से मिलेगा बढ़े हुए DA का लाभ, लेकिन एरियर का क्या होगा?
वित्त विभाग के आदेश के मुताबिक, 1 जुलाई 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक की अवधि में महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोतरी की राशि संबंधित कर्मचारियों के GPF खाते में जमा की जाएगी।
1 जनवरी 2004 से पहले भर्ती कर्मचारी: GPF खाते में राशि जमा होगी।
1 जनवरी 2004 या उसके बाद भर्ती कर्मचारी: GPF-2004 खाते में राशि जमा होगी।
स्वायत्तशासी संस्थाओं, PSU, बोर्ड और निगमों के कर्मचारी: GPF-SAB खाते में राशि जमा होगी।
नवंबर की सैलरी में मिलेगा बढ़ा हुआ DA
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान 1 नवंबर 2026 से देय होगा। इसका मतलब है कि नवंबर महीने के वेतन का भुगतान 1 दिसंबर 2026 को होने पर कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर के अनुसार महंगाई भत्ता मिलेगा।
किस वेतन पर होगी DA की गणना?
महंगाई भत्ते की गणना के लिए मूल वेतन यानी पे मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर के अनुसार मिलने वाले बेसिक पे को आधार माना जाएगा। विशेष वेतन (स्पेशल पे) या व्यक्तिगत वेतन (पर्सनल पे) को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। भुगतान की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक की राशि को अगले पूरे रुपये में और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ ही करीब 6 लाख पात्र कर्मचारियों को तदर्थ बोनस देने का भी निर्णय किया है। इस पर सरकार 406 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करेगी। बोनस मिलने से पात्र कर्मचारियों को त्योहार के दौरान एकमुश्त आर्थिक सहायता मिलेगी।
वित्त विभाग ने जारी किया आदेश
राजस्थान सरकार के वित्त विभाग (नियम प्रभाग) ने 30 अक्टूबर 2026 को यह आदेश जारी किया है। यह आदेश राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 के तहत वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते से संबंधित है।
कर्मचारियों के लिए मुख्य बात: महंगाई भत्ते की दर 3 प्रतिशत बढ़ी है। बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी, जुलाई से अक्टूबर तक की बकाया राशि संबंधित GPF खाते में जमा होगी और नकद भुगतान नवंबर 2026 के वेतन से शुरू होगा।
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