कर्मचारी की पेंशन कोई ‘इनाम या मेहरबानी’ नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट का कड़ा रुख; बिना विचार पूरी पेंशन रोकने के आदेश पर रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि गंभीर मामले में दोषी ठहराए जाने पर भी किसी कर्मचारी की पूरी पेंशन बिना सोचे-समझे नहीं रोकी जा सकती। कोर्ट ने रोडवेज अधिकारी की पेंशन रोकने का आदेश रद्द कर दिया।