गोद लेने वाली महिलाओं को भी पूरा मातृत्व अधिकार | सुप्रीम कोर्ट ने कहा—अब हर एडॉप्टिव मदर को मिलेगा 12 हफ्ते का अवकाश

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि बच्चा गोद लेने वाली महिला कर्मचारियों को भी 12 हफ्ते का मातृत्व अवकाश मिलेगा। उम्र के आधार पर किया गया भेदभाव असंवैधानिक करार।