हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि केवल FIR दर्ज होने से सरकारी कर्मचारी की पदोन्नति नहीं रोकी जा सकती। चार्ज फ्रेम होने से पहले सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया लागू नहीं होगी। जानिए पूरा फैसला।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि केवल FIR दर्ज होने से सरकारी कर्मचारी की पदोन्नति नहीं रोकी जा सकती। चार्ज फ्रेम होने से पहले सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया लागू नहीं होगी। जानिए पूरा फैसला।