दौसा में हत्या के आरोपी एक ही कुटुम्ब के 14 जनों को आजीवन कारावास

दौसा 

राजस्थान के दौसा जिले में विशिष्ठ न्यायालय एससी/एसटी की न्यायाधीश नुसरत बानो ने हटाया के एक मामले में एक ही कुटुंब के 14 जनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने  रामगढ़पचवारा थाना इलाके के गण्डलाई गांव में 13 वर्ष पहले 2008 में भूमि विवाद में हुई एक जने की हत्या के मामले में यह सजा सुनाई।

परिवादी के अधिवक्ता डीपी सैनी ने बताया कि वर्ष 2008 में रामगढ़पचवारा थाना इलाके के गण्डलाई गांव में भूमि विवाद में कालूराम मीना की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उसके पुत्र ने 15 जनों के खिलाफ एकराय होकर उसके पिता कालूराम की हत्या व मारपीट आदि का मुदकमा दर्ज करा दिया।

मामले में परिवादी रामनिवास मीना के अधिवक्ता डीपी सैनी व एसपी गर्ग ने परिवादी की पैरवी करते हुए 21 गवाह, 63 दस्तावेज व 7 हथियार व उपकरण पेश किए। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश नुसरत बानो ने जगदीश, रामचन्द्र, घनश्याम, सावित्री, गोकुल, गीता, गुमानाराम, तेज कंवर, प्रभुलाल, भोगी लाल, नन्दा, जंसी, घासीलाल व खेमराज प्रजापत समेत 14 जनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपियों में एक मूलचंद की पहले ही मौत हो चुकी है। न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को जेल भिजवा दिया है।

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