भरतपुर में सड़क चौड़ीकरण से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने अंजू गोयल की संपत्ति को याचिका लंबित रहने तक ध्वस्त नहीं करने का अंतरिम आदेश दिया।