हाईकोर्ट का फैसला: रीट लेवल-1 में बीएड अभ्यर्थी अयोग्य, अब 9 लाख अभ्यर्थी होंगे इससे बाहर, रीट लेवल-1 में BSTC वाले ही योग्य

बीएसटीसी-बीएड विवाद मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट ने रीट लेवल-1 में बीएड अभ्यर्थी को अयोग्य माना है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद रीट लेवल-1 से

लाखों बीएड डिग्रीधारी बेरोजगारों के लिए राहत वाली खबर, अब REET लेवल वन की परीक्षा में बैठ सकेंगे, हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश

राजस्थान के लाखों बीएड डिग्रीधारी बेरोजगारों के लिए राहत वाली खबर है। अब बीएड डिग्रीधारी रविवार को होने वाली रीट लेवल वन परीक्षा में शामिल