हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा कि दो साल की निरंतर अनुबंध सेवा पूरी करने वाले लेक्चरर स्कूल-न्यू शिक्षक उसी तारीख से नियमितीकरण के हकदार हैं। देरी का लाभ रोका नहीं जा सकता।
हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा कि दो साल की निरंतर अनुबंध सेवा पूरी करने वाले लेक्चरर स्कूल-न्यू शिक्षक उसी तारीख से नियमितीकरण के हकदार हैं। देरी का लाभ रोका नहीं जा सकता।