रिटायरमेंट के बाद विभागीय जांच चल रही है तो भी नहीं रुकेगी पेंशन? राजस्थान हाईकोर्ट के इस फैसले में कर्मचारियों के लिए क्या है खास

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि विभागीय या न्यायिक कार्यवाही लंबित होने मात्र से सेवानिवृत्त कर्मचारी को नियमों के तहत प्रोविजनल पेंशन और 50 प्रतिशत ग्रेच्युटी से वंचित नहीं रखा जा सकता।