भरतपुर
बाल अधिकारिता विभाग के चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 भरतपुर की टीम ने बाल अधिकार सप्ताह के तहत बसेरी-उच्चैन गाँव में अभिभावकों को बाल विवाह रोकने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के सुरक्षित, शिक्षित और हिंसा-मुक्त भविष्य को सुनिश्चित करना रहा।
चाइल्ड हेल्पलाइन कोऑर्डिनेटर प्रेमराज परनामी के नेतृत्व में चल रहे इस व्यापक अभियान में बाल अधिकार, बाल सुरक्षा, बाल श्रम, बाल शोषण और बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता संदेश दिए जा रहे हैं। जिला बाल संरक्षण इकाई और बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अमित अवस्थी ने बताया कि सप्ताह भर ऐसे कई कार्यक्रम विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे हैं।
बच्चों के सपनों को उड़ान दें, उनका बाल विवाह न कराएं
संरक्षण अधिकारी योगेश पाठक ने अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम होने पर विवाह पूर्णतः प्रतिबंधित है।
उन्होंने स्पष्ट बताया कि बाल विवाह कराना ही नहीं, बल्कि इसमें शामिल सभी व्यक्ति—
जैसे अभिभावक, बाराती, बैंड-बाजा टीम, पुजारी, हलवाई आदि — भी अभियुक्त माने जाते हैं। उल्लंघन पर दो वर्ष की सजा, एक लाख रुपये का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।
उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि बाल विवाह की किसी भी सूचना को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, या पुलिस कंट्रोल रूम 100/112 पर तुरंत दें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाती है।
“हर बच्चे की सुरक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है”
चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर शंकरदयाल ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को उचित देखभाल, सुरक्षा और शिक्षा मिलना हमारा प्रथम कर्तव्य है। उन्होंने मौजूद महिलाओं और बच्चों को बताया कि किसी भी प्रकार का अधिकार हनन, हिंसा या बाल विवाह दिखे तो तुरंत आवाज उठाएं और 1098 पर सूचना दें।
चाइल्ड हेल्पलाइन काउंसलर खुश्बू ने सभी उपस्थितों को बाल शोषण, पॉक्सो अधिनियम, सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
कार्यक्रम के अंत में सभी अभिभावकों और बच्चों को बाल विवाह न करने और न होने देने की सामूहिक शपथ दिलाई गई। इस दौरान वार्ड पंच सरोज, आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ताओं और चाइल्ड हेल्पलाइन टीम के सदस्य मौजूद रहे।
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