जयपुर
राजस्थान सरकार ने कोविड-19 के टीकाकरण के सहायतार्थ अधिकरियों के मई माह के वेतन से कटौती करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ये आदेश 30 मई को प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोरा के हस्ताक्षरों से जारी किए गए। आदेशों के अनुसार वेतन कटौती के लिए अधिकारियों के दो वर्ग बनाए गए हैं। इनमें से एक वर्ग के वेतन से तीन दिन के वेतन के बराबर और दूसरे वर्ग के अधिकारियों के वेतन से दो दिवस के वेतन की कटौती की जाएगी।
सरकार ने वेतन कटौती के लिए केवल अखिल भारतीय सेवा अधिकारी, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान लेखा सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान वन सेवा, राजस्थान वाणिज्य कर सेवा के अधिकारियों को ही शामिल किया है। आदेशों में बताया गया कि कई अधिकारी संगठनों की ओर से आगे आकर कोविड-19 के टीकाकरण के सहायतार्थ प्रस्ताव सरकार को दिए गए। इन संगठनों के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए 30 मई को प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोरा ने वेतन कटौती के ये आदेश जारी किए। यह कटौती मूल वेतन से की जाएगी और उसे मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा किया जाएगा। आहरण और वितरण अधिकारियों को इस बाबत आदेश जारी करते हुए निर्देश दी गए हैं कि वे इस कटौती का स्पष्ट उल्लेख करें। आदेशों में कहा गया है कि किसी कारण से मई 2021 के वेतन से कटौती नहीं हो पाती है तो आगामी माह जून में यह वेतन कटौती की जाएगी।
इस तरह होगी कटौती
अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी (IAS/IPS/IFS): तीन दिवस
राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान लेखा सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान वन सेवा और राजस्थान वाणिज्य कर सेवा के अधिकारी: दो दिवस
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