सिर्फ ट्रैप काफी नहीं, रिश्वत केस में हाईकोर्ट ने खींची लकीर | जानिए पूरा मामला

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि केवल ट्रैप की कार्यवाही या रिश्वत की रकम बरामद हो जाना, किसी सरकारी कर्मचारी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है।