हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि वरिष्ठ कर्मचारी को उसके कनिष्ठ से कम वेतन नहीं दिया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि वेतन विसंगति होने पर विभाग को स्टेपिंग अप करना होगा और सेवानिवृत्ति इसका आधार नहीं बन सकती।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि वरिष्ठ कर्मचारी को उसके कनिष्ठ से कम वेतन नहीं दिया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि वेतन विसंगति होने पर विभाग को स्टेपिंग अप करना होगा और सेवानिवृत्ति इसका आधार नहीं बन सकती।