राजस्थान सरकार ने पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-95, 95A और 101 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय जारी किया है। आदेश के अनुसार राज्य की सभी ऐसी पंचायत समितियाँ, जिनका
राजस्थान सरकार ने पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-95, 95A और 101 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय जारी किया है। आदेश के अनुसार राज्य की सभी ऐसी पंचायत समितियाँ, जिनका